Sunday, May 19, 2024
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रोहतक में रंजिश के चलते हुई थी पार्षद पति की हत्या, कोर्ट ने दोषी परिवार के 4 सदस्यों को दी उम्रकैद

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शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि मंजीत की पत्नी ब्लॉक समिति की सदस्य थी। साथ ही मंजीत का गांव में अच्छा रुतबा था। इस बात से अश्वनी व उसका परिवार खुश नहीं थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने मंजीत की हत्या की है।

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रोहतक। रोहतक में रंजिश के चलते ब्लॉक समिति की पार्षद के पति की 2019 में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार को एएसजे राजकुमार की अदालत ने मंजीत सुंदरपुर की हत्या के चार आरोपियों को दोषी करार दिया। चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिन्हें अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 4 साल से यह केस जिला अदालत में विचाराधीन था।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सुंदरपुर गांव निवासी डैनी ने मार्च 2019 में सदर थाने में शिकायत दी थी कि रात करीब आठ बजे वह अपने साथी अनुज व मंजीत गली में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। गांव में उनके घर के ही नजदीक आरोपी अश्वनी का मकान था। अश्वनी घर से आया और मंजीत के साथ गाली-गलौच करने लगा। अश्वनी मंजीत को धमकाते हुए बोला, लिमिट में रहा कर, तु मुझे जानता है ना। उस समय तो दोनों के हुई तल्खी को पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर शांत कर दिया।

थोड़ी देर के बाद जब मंजीत अपने घर जाने लगा तो अश्वनी, उसका पिता जयभगवान, ताऊ राजकुमार व ताऊ का बेटा रवींद्र उर्फ मौसम ने मंजीत को घेर लिया और घर के अंदर ले गए। डैनी व अनुज छुड़ाने के लिए घर के अंदर गए तो मंजीत को एक ने चाकू मारा, जबकि बाकी ने डंडों से पीटा। छाती में चाकू लगने से मंजीत नीचे गिर गया। मौके पर भीड़ जमा हो गई। मंजीत को पीजीआई ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि मंजीत की पत्नी ब्लॉक समिति की सदस्य थी। साथ ही मंजीत का गांव में अच्छा रुतबा था। इस बात से अश्वनी व उसका परिवार खुश नहीं थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने मंजीत की हत्या की है। अदालत ने अश्वनी उसके पिता जयभगवान, रवींद्र उर्फ मौसम व उसके पिता रामकुमार को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अश्वनी पर 13 हजार, जबकि बाकी तीन दोषियों पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना न भराने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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