Saturday, May 18, 2024
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उपभोक्ता फोरम ने शूज शोरूम पर लगाया 10 हजार रुपए का जुर्माना, पढ़ें-पूरा मामला

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रेवाड़ी। उपभोक्ता फोरम ने खराब शूज को वापस नहीं लेने पर शोरूम मालिक पर ब्याज सहित राशि लौटाने व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता व सीएलजी कमेटी के चेयरमैन सुनील भार्गव एडवोकेट ने एक जोड़ी जूते लिबर्टी शोरूम से 3299 रुपए में खरीदा थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस जूते का सोल टूट गया।

जब भार्गव शोरूम पर जूते दिखाने गए तो लिबर्टी शोरूम के मैनेजर ने वापस लेने से यह कहकर मना कर दिया कि जूते गारंटी पीरियड से 6 महीने से बाहर है, जिस पर एडवोकेट भार्गव ने एक शिकायत डिस्टिक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दायर की थी। शिकायत पर फैसला सुनाते हुए कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा व मेंबर राजेंद्र प्रसाद ने लिबर्टी शोरूम को जूते की कीमत 3299 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित 45 दिन के अंदर वापस करने के आदेश दिए है, अगर 45 दिन में पैसा वापस नहीं किया गया तो शोरूम को 12 प्रतिशत के ब्याज की अदायगी करनी होगी। इसके साथ ही अध्यक्ष खंडूजा ने शोरूम मालिक को मानसिक प्रताड़ना पर 10 हजार जुर्माना राशि व शिकायत के खर्चे की अदायगी करने के आदेश दिए है।

अगर तय समय में शिकायतकर्ता को राशि नहीं मिलती है तो वह कंज्यूमर कमिशन में दोबारा शिकायत दायर कर सकते हैं और इसमें शोरूम के मैनेजर व कंपनी के मालिक को 3 साल की कैद या 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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