Saturday, October 19, 2024
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हरियाणा में CM मनोहर लाल ने 6 हजार कॉन्स्टेबलों की भर्ती को लेकर दी अनुमति, ये होंगे भर्ती नियम

पुलिस भर्ती नियमों की मंजूरी मिलने के साथ ही अभ्यर्थियों की ओर से आयुसीमा में छूट देने की मांग भी उठ रही थी। तर्क दिया जा रहा है कि बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिनके द्वारा करीब 3 साल पहले टैस्ट पास किया गया था।

चंडीगढ़। हरियाणा में CM मनोहर लाल ने 6 हजार कॉन्स्टेबलों की भर्ती को लेकर अनुमति दे दी है। दरअसल हरियाणा पुलिस ये भर्तियां करीब 3 साल से अटकी हुई हैं। जिसके बाद अब सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। भर्ती किये जाने वाले 6 हजार कॉन्स्टेबलों में से 5 हजार पुरुष और 1000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव को बिना कैबिनेट मीटिंग के मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ऑफिस ने सभी मंत्रियों को बाई हैंड इसकी फाइल भेजी और उस पर साइन लिए।

हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम लंबे समय से अटके हुए थे जिसके बाद गृह विभाग ने संशोधित नियम तैयार किए हैं, जिनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद इस फैसले को एमरजैंसी की श्रेणी में रखते हुए सी.एम.ओ. की ओर से मंत्रियों के नाम सर्कुलर जारी किया, जिसमें पुलिस भर्ती के नए नियमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बारे में बताया गया। गृह विभाग बहुत जल्द संशोधित नियमों का नोटिफिकेशन जारी करेगा।

पुलिस भर्ती नियमों की मंजूरी मिलने के साथ ही अभ्यर्थियों की ओर से आयुसीमा में छूट देने की मांग भी उठ रही थी। तर्क दिया जा रहा है कि बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिनके द्वारा करीब 3 साल पहले टैस्ट पास किया गया था। कैबिनेट से संशोधित नियमों में भी खामियां होने के कारण इन नियमों को बदला गया है। नए नियमों के अनुसार आवेदन मांगने के बाद कर्मचारी चयन आयोग आवेदकों में से 10 गुना को फिजिकल टैस्ट के लिए बुलाएगा। नोटिफिकेशन के आधार पर पुलिस महानिदेशक की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग की ओर से ग्रुप सी में सी.ई.टी. पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांग जाएंगे।

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