Friday, May 17, 2024
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हरियाणा में CM नायब सैनी की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

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हरियाणा के सीएम नायब सैनी (CM Naib Singh Saini) की नियुक्ति के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में याचिका दाखिल की गई है। वकील जगमोहन भट्टी ने सीएम की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

वकील जगमोहन भट्टी ने याचिका में कहा कि नायब सिंह सैनी ने सांसद के पद से इस्तीफा दिए बिना सीएम पद की शपथ ली है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्योंकि हरियाणा विधान सभा में 90 सदस्य होते हैं। सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब 91 हो गए हैं। संविधान के तहत विधान सभा की सदस्यता को नहीं बढ़ाया जा सकता है।

सैनी हरियाणा के ऐसे तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं जो जो विधानसभा सदन के सदस्य नहीं है। संसद के पद पर रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनसे पहले बंसीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी संसद के सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री बने थे।

 कुरुक्षेत्र से सांसद हैं सैनी

नायब सिंह सैनी वर्तमान में कुरुक्षेत्र से सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वह 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक और हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा वे भारतीय जनता पार्टी में अनेक पदों पर भी रहे है।  नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला के एक छोटे से गाँव मिर्ज़ापुर माजरा में हुआ। उन्होंने बीए, एलएलबी तक की शिक्षा ग्रहण की है।

मंगलवार को नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी

बता दें कि मनोहर लाल के इस्तीफा के बाद मंगलवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। इस अवसर पर   कंवर पाल, मूलचंद शर्मा,  रणजीत सिंह,  जय प्रकाश दलाल और डॉ. बनवारी लाल को भी मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी।

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