Monday, November 25, 2024
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नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देशभर में चक्का जाम, कई राज्यों में दिखा विरोध का असर

नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन कानून में सख्त नियम बना दिए गए हैं। नए कानून के अंतर्गत टक्कर मारकर भागने और दुर्घटना की सूचना न देने पर चालकों को 10 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रविधान किया गया है। पहले इस मामले में आरोपित को केवल दो साल की सजा का प्रावधान था।

नए हिट एंड कानून के खिलाफ वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत  देश के कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। यूपी के ज्यादातर जिलों में सोमवार को नए साल के पहले दिन जगह-जगह ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया। साथ ही रोडवेज बस, ट्रकों समेत प्राइवेट बसों के ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर चले गए। ड्राइवरों ने इसे काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। ड्राइवर का कहना है कि कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता है।

महाराष्ट्र के नागपुर में भी विरोध के दूसरे दिन भी असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस को कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

Why there are long queues at petrol pumps in these cities? Drivers' protest  against new hit-and-run law explained | Mint

बिहार के अधितकर जिलों में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन को देखने को मिल रहा है। जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल के सिलीगुड़ी, कोलकाता, आसनसोल और पुरूलिया जाने वाली बसें 1 जनवरी से ही कांटा टोली बस स्टैंड में खड़ी हैं।

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कॉलेज और स्कूल वाहन नहीं चले, जिससे स्कूल जाने वाले छात्रों और शिक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि ऑल इंडिया ट्रक ड्राइवर संगठन ने एक जनवरी को हड़ताल का आह्वान किया था।

 

 

 

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