नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन कानून में सख्त नियम बना दिए गए हैं। नए कानून के अंतर्गत टक्कर मारकर भागने और दुर्घटना की सूचना न देने पर चालकों को 10 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रविधान किया गया है। पहले इस मामले में आरोपित को केवल दो साल की सजा का प्रावधान था।
नए हिट एंड कानून के खिलाफ वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। यूपी के ज्यादातर जिलों में सोमवार को नए साल के पहले दिन जगह-जगह ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया। साथ ही रोडवेज बस, ट्रकों समेत प्राइवेट बसों के ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर चले गए। ड्राइवरों ने इसे काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। ड्राइवर का कहना है कि कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता है।
#WATCH | Maharashtra: Long queues at petrol pumps in Nagpur as Transport Association, drivers protest against new law on hit and run cases. pic.twitter.com/FWgQd1F5iH
— ANI (@ANI) January 2, 2024
महाराष्ट्र के नागपुर में भी विरोध के दूसरे दिन भी असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस को कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
बिहार के अधितकर जिलों में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन को देखने को मिल रहा है। जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल के सिलीगुड़ी, कोलकाता, आसनसोल और पुरूलिया जाने वाली बसें 1 जनवरी से ही कांटा टोली बस स्टैंड में खड़ी हैं।
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कॉलेज और स्कूल वाहन नहीं चले, जिससे स्कूल जाने वाले छात्रों और शिक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि ऑल इंडिया ट्रक ड्राइवर संगठन ने एक जनवरी को हड़ताल का आह्वान किया था।