Monday, November 25, 2024
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पंजाब, कैबिनेट मंत्री मीत हेयर को मिली बड़ी राहत, गैर जमानती वारंट हुआ रद्द

पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए बड़ी राहत दी है। गौरतलब है कि मीत हेयर के खिलाफ 24 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ यह मामला तब दर्ज किया गया था जब वह ‘आप’ समर्थकों के साथ चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय पर धरना देने गए थे। इस मामले में मीत हेयर को जमानत मिल गई है। हालाँकि, मीत हेयर पिछले महीने अदालत में पेश नहीं हुए थे। जिसके चलते कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी।

मामले को लेकर मंत्री मीत हेयर ने हाई कोर्ट से इस आदेश को रद्द करने की मांग की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए मंत्री मीत हेयर की मांग मान ली गई है और आज उन्हें अगली पेशी में चंडीगढ़ कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।

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बता दें कि खेल मंत्री के खिलाफ यह मामला चंडीगढ़ की अदालत में चल रहा है। मामले में पिछले साल 16 दिसंबर 2023 को सुनवाई के दौरान मीत हेयर अदालत में पेश नहीं हुए थे। अदालत ने जमानत रद्द कर दी और जमानत जारी कर दी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 फरवरी को चंडीगढ़ कोर्ट में है जहां उन्हें पेश होने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि जहां वे खेल को लेकर कुछ न कुछ नया ऐलान करते रहते हैं, वहीं युवा मंत्री की हाल ही में शादी हुई है। इस मौके पर उनकी खूब चर्चा हुई। खेल मंत्री की शादी मेरठ की रहने वाली डॉ.गुरवीर कौर से हुई थी।

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