Bihar में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है।
इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई। आपको बता दें कि मंगलवार को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने अपनाया फैसला दिया।
हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया है उसका बिहार में पालन नहीं किया गया है।
चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर कोर्ट ने कहा कि शिक्षा वर्ग के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सही रूप से पालन करना चाहिए को होने वाले निकाय चुनाव टल गया है।