चंडीगढ़। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आयी है। जानकरी के अनुसार अब HCS में भर्ती के लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योकि सरकार ने इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसका एक फायदा अन्य राज्यों के युवाओं को भी हुआ है जो लंबे समय से हरियाणा में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) नहीं है।साथ ही वो अब हरियाणा सिविल सर्विस की न्यायिक शाखा के लिए चल रही भर्ती में भी आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह हरियाणा के स्थायी युवा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होने पर ऑनलाइन आवेदन करते समय स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र दे सकते हैं कि वह हरियाणा के मूल नागरिक हैं।
शपथ पत्र देने का विकल्प दिया गया
हरियाणा लोकसेवा आयोग (एचपीएससी) ने शुक्रवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन में आ रही दिक्कतों के कारण फिलहाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट से छूट देते हुए शपथ पत्र देने का विकल्प दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे।शपथ पत्र का फॉर्मेट जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि भर्ती में हरियाणा के नागरिकों को मिलने वाले लाभ के लिए बाद में उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाए सवाल
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एचपीएससी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि भर्ती में उन अभ्यर्थियों को अप्लाई करने की छूट देना गलत है, जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल नहीं है। बिना डोमिसाइल के दूसरे राज्यों के युवा भी खुद को हरियाणा का नागरिक बता सकते हैं। इससे पहले भी सरकार हरियाणा डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल करके 15 साल की शर्त को घटाकर पांच साल कर चुकी है। इसी तरह सहायक पर्यावरण अभियंता के पदों की भर्ती के सिलेबस से हरियाणा से जुड़े सामान्य ज्ञान को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।उन्होंने कहा कि एचएसएससी और एचपीएससी की भर्तियों में लगातार गैर-हरियाणवियों को तरजीह देने के लिए यह नीति अपनाई जा रही है। एसडीओ, बीडीपीओ, लेक्चरर से लेकर सहायक पर्यावरण अभियंता तक हर भर्ती में हरियाणवियों के साथ इसी तरह की साजिश हो रही है।