Saturday, January 17, 2026
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पंजाब, नगर परिषद बाघापुराना की सीमा के भीतर हथियार चलाने पर प्रतिबंध

पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव कार्यक्रम लागू करते हुए 8 दिसंबर 2024 को पंजाब में नगर निकाय-2024 के मद्देनजर चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत नगर निगम और विभिन्न नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में सामान्य एवं उप-चुनाव 21 दिसम्बर 2024 को निर्धारित किये गये हैं। यह देखने में आम है कि चुनाव के दौरान लड़ाई-झगड़े का डर बना रहता है।

उक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती चारुमिता के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मोगा में नगर परिषद बाघपुराना धर्मकोट और नगर पंचायत फतेहगढ़ पंजतूर को उक्त चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उक्त नगर परिषदें नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

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सभी आग्नेयास्त्र धारकों को अपने स्वयं के हथियार ले जाने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जाती है, शस्त्र धारकों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। यह आदेश सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों, बावर्दी पुलिस के जवानों पर लागू नहीं होगा लेकिन चुनाव उम्मीदवारों के सुरक्षाकर्मी, एसपीओ मतदान केंद्रों के अंदर हथियार नहीं ले जा सकेंगे। यह आदेश 9 दिसंबर, 2024 से सामान्य चुनाव चक्र के अंत तक लागू रहेगा।

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