Monday, May 6, 2024
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पूर्व एआईजी मालविंदर सिद्धू की जमानत याचिका खारिज

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पंजाब के निलंबित एआईजी मालविंदर सिंह सिद्धू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मलविंदर सिद्धू की ओर से मोहाली कोर्ट में दायर नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि मालविंदर सिद्धू ने पद पर रहते हुए ऑन-ड्यूटी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और दुरुपयोग किया, सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मालविंदर सिद्धू को 25 अक्टूबर को मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

विजिलेंस डीएसपी विरिंदर सिंह ने उनके खिलाफ मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारी से झगड़ा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था।

पूर्व एआईजी मालविंदर सिद्धू के वकील की ओर से कोर्ट में दायर नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि अगर मालविंदर सिद्धू को जमानत मिलती है तो वह मामले की जांच में बाधा बन सकते हैं। इसलिए उन्हें नियमित जमानत नहीं दी जानी चाहिए. सिद्धू के वकील ने कई दलीलें दीं, लेकिन सरकारी वकील की तमाम दलीलें और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया।

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जब पूर्व एआईजी मलविंदर सिद्धू को विजिलेंस मोहाली कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उनके पास से एक रिकॉर्डर बरामद हुआ। इस बीच, सिद्धू पर विजिलेंस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगा। इसके बाद विजिलेंस ने इसकी शिकायत फेज-8 थाने में दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए धारा 384, 34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की।

पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद बरामद रिकॉर्डिंग को जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया था। जांच में पता चला कि पूर्व एआईजी और उनके साथी विभिन्न व्यक्तियों से पैसे की मांग करते थे और यह फोरेंसिक जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई थी। जिसके बाद मलविंदर सिद्धू के खिलाफ दूसरी एफआईआर पंजीकृत किया गया था।

पूर्व एआईजी सिद्धू पर अपनी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करने का भी आरोप है. उन्हें अर्टिगा कार मिली थी. जिसमें वह पंजाब विजिलेंस का अधिकारी बनकर लोगों की जांच करता था। जबकि पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्होंने कभी भी विजिलेंस ब्यूरो में काम नहीं किया है. इस वाहन को किसी ने भी बुक या रखरखाव नहीं किया था।

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