Haryana Assembly Election : रोहतक के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने सभी राजनीतिक दलों व आम नागरिकों से स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वच्छ व शांति पूर्ण तरीके से चुनाव करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग देने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के सिद्धांतों की अक्षरश: से पालन सुनिश्चित की जाएगी।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि लाउडस्पीकर का प्रयोग जिला प्रशासन की अनुमति से उचित ध्वनि नियंत्रण के तहत प्रात: 6 बजे से सांय 10 बजे तक की अवधि में ही किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी प्रकार की चुनाव एवं मतदाता संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 की स्थापना की गई है। टोल फ्री नंबर पर मतदाता सूची से संबंधित व चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने जिला में स्थित सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित सरकार की उपलब्धियां प्रदर्शित करने वाली सभी होल्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि तुरंत प्रभाव से हटवाकर अनुपालना रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को निरूपण नहीं किया जा सकता।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 हेतु चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि 5 सितंबर 2024 है। 12 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 13 सितंबर को की जाएगी, 16 सितंबर नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। एक अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।
निगरानी हेतु उड़नदस्ते व निगरानी टीमें गठित
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि निष्पक्ष स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रलोभन संबंधी वस्तुओं के आवागमन की निगरानी हेतु उड़नदस्ते व निगरानी टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नगदी, शराब या अन्य पारितोषिक, वस्तु वितरण, मुफ्त में भोजन परोसने रिश्वत की श्रेणी में आता है। रिश्वत भेंट करना या स्वीकार करना दंडनीय अपराध है, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। उन्होंने जिला के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति को रिश्वत संबंधी घटना की सूचना की जानकारी मिले तो जिला में स्थापित नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें।