Tuesday, January 7, 2025
Homeदिल्लीAir Pollution : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच फिर से लागू...

Air Pollution : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच फिर से लागू हुआ GRAP-3, निर्माण समेत कई गतिविधियां रहेंगी बंद

Air Pollution : देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ठंड के प्रकोप के साथ ही हवा बेहद खराब हो गई है। प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप-थ्री पुन: लागू कर दिया है। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते हुए एक्यूआई के मद्देनजर लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

पलवल के उपायुक्त डा. हरीश कुमार वरिष्ठ ने बताया कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इस कारण से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने दिल्ली और एनसीआर के इलाके में ग्रेप थ्री की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। पहले प्रदूषण के स्तर में कमी आने के कारण इसे हटा लिया गया था। उन्होंने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमानों के अनुसार, प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता की स्थिति और खराब होने की आशंका है। ऐसे में ग्रैप थ्री की पाबंदिया पुन: लागू करते हुए नागरिकों से सिटीजन चार्टर की अनुपालना करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का यह स्तर आमजन के लिए हानिकारक है। यही वजह है कि लोगों को सलाह दी गई है कि वे बेवजह घर से बाहर ना निकलें। बेहद जरूरी होने पर ही बाहरी गतिविधियां करें।

ग्रेप-3 के दिशानिर्देशों के तहत निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी, साथ ही तोडफ़ोड की गतिविधियों पर भी बैन लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-3 के तहत अब गैर-जरूरी खनन कार्यों को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। ग्रेप-3 के तहत अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। ग्रेप-3 के दौरान पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग से जुड़े कार्यों पर रोक रहेगी। इस दौरान सडक़ निर्माण या बड़े मरम्मत कार्य पर भी रोक रहेगी। किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े मलबे को ढोने पर पाबंदी रहेगी। इस चरण के तहत धूल पैदा करने वाले किसी भी तरह के सामान जैसे-सीमेंट, राख, ईंट, बालू, पत्थर आदि की लोडिंग-अनलोडिंग पर पाबंदी रहेगा। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े बड़े कार्यों पर रोक रहेगी। पानी की नई लाइन बिछाने, सीवर लाइन डालने, ड्रेनेज और जमीन के अंदर केबल डालने के कार्यों पर रोक रहेगी।

बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा

दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जो बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इस बीच, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सडक़ों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को कारपूल करने और जितना संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धूल वाली/वायु प्रदूषण फैलाने वाली विभिन्न श्रेणियों की सी एंड डी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

आम नागरिकों से अपील :

-वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नागरिकों से ग्रेप के निर्देशों का पालन करने की अपील की है

  • छोटे सफर के लिए पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें।
  • प्रदूषण न फैलाने वाले परिवहन का चुनाव करें और साझा यात्रा करें।
  • संभव हो तो घर से ही काम करने का विकल्प अपनाएं।
  • हीटिंग के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोग न करें।
  • अपनी यात्रा को संयोजित करें और अनावश्यक सफर से बचें।
- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular