गुस्ताखी माफ हरियाणा -पवन कुमार बंसल : घटनाओं का अनुक्रम । गगनदीप गर्ग ने जिला ग्रीवेंस शिकायत समिति, डीसी कार्यालय फतेहबाद में शिकायत डायरी संख्या 2656 सीआईए दिनांक 29/6/2022 के माध्यम से डॉ. गिरीश एमओ डी एडिक्शन सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल फतेहाबाद और गोरव एमईओ (एनएचएम) सिविल सर्जन कार्यालय फतेहाबाद आदि के खिलाफ सरकारी फण्ड के दुरुपयोग की शिकायत दी थी । डीएसपी फतेहाबाद, श्री शुकर पाल और डीडीए की राय में एसपी फतेहाबाद और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं की जांच में डॉ गिरीश और श्री गौरव को गबन (सरकारी धन का दुरुपयोग) और भ्रष्टाचार, साजिश के अपराध में दोषी पाया गया। हरियाणा (डीजीएचएस) जांच रिपोर्ट 94/जी(1512)-4ई4-2022/27752 दिनांक 26/12/2022।
इसलिए एसपी फतेहाबाद पत्र संख्या 246 पीडी 15 फरवरी 2023 यू/एस 409 आईपीसी, धारा 13 पीसी अधिनियम और 120 के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य से 17 ए पीसी एक्ट में अनुमति लेने का इंतजार कर रहे हैं। अब इस संबंध में, संयुक्त निदेशक प्रशासन डीजीएचएस कार्यालय पंचकुला आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एक और स्पष्टीकरण पत्र संख्या 94/जी 0 (1512)-1स्था 4-2023/1008 दिनांक 18/7/2023 को एच’डीजीपी हरियाणा को भेजा गया और ओ/ओ एसपी फतेहाबाद को दिनांक 18/8/2023 को मेल भेजा गया था ।इसके अलावा सिविल सर्जन फतेहाबाद ने गोरव कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दूसरा पत्र 23/STENO/853 दिनांक 18/08/2023 भेजा है।
गगनदीप की शिकायत संख्या 2656 सीआईए दिनांक 29/6/2022 के संबंध में एजेंडा जिला शिकायत समिति फतेहाबाद की बैठक दिनांक 23/12/2023। गोरव कुमार डीजीएचएस में स्थगन आदेश के लिए उच्च न्यायालय गए, जांच रिपोर्ट पत्र संख्या 94/जी( 1512)-4ई4-2022/27752 दिनांक 26/12/2022 एवं सिविल सर्जन फतेहाबाद के वसूली पत्र पर। लेकिन डीजीएचएस जांच रिपोर्ट पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है, केवल सिविल सर्जन फतेहाबाद के वसूली पत्र पर रोक दी गई है। लेकिन आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
इसके अलावा 17 फरवरी, 2021 को हरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के अनुसार, 2020 के सीआरएम-एम नंबर 37721 (ओ एंड एम) का 10 बिंदु में उल्लेख, देवेंद्र कुमार बनाम सीबीआई (सुप्रा) के सेलिब्रिटी फैसले में, यह माना गया है कि शामिल करके धारा 17ए जैसा कि इसमें लिखा है, विधायिका का इरादा लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन में सुरक्षा प्रदान करना था। आगे यह माना गया कि जब किसी लोक सेवक का कार्य प्रथम दृष्टया आपराधिक हो या अपराध बनता हो, तो सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होगी। धारा 17ए उन मामलों पर लागू होगी जहां अपराध किसी की गई सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित है। इस मामले में, डॉ. गिरीश आदि द्वारा किए गए अपराध में हेराफेरी (409 आईपीसी) और साजिश (120 बी) शामिल हैं, जो पूर्व दृष्टया आपराधिक अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए शिकायत संख्या 2656 सीआईए दिनांक 29/6/2022 जिला शिकायत समिति डीसी कार्यालय फतेहाबाद में डॉ गिरीश के खिलाफ दर्ज एफआईआर के लिए 17 ए पीसी अधिनियम में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
अतः यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ललिता कुमारी बनाम सरकार के आदेश का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश एवं अन्य 12 नवंबर, 2013” यदि जांच से संज्ञेय अपराध होने का पता चलता है तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए,” इसलिए ऐसा लगता है कि पुलिस दोषियों को बचा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए दोनों आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक.