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महिला की हत्या के दोषियों को सुनाई आजीवन कठोर कारावास
Friday, November 22, 2024
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महिला की हत्या के दोषियों को सुनाई आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा, पढ़ें- पूरा मामला

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अदालत ने हत्या करने, षड्यंत्र करने तथा हत्या के सबूत मिटाने के दोषी प्रदीप पुत्र सतपाल वासी जाणी जिला करनाल व गलेडवा जिला कुरुक्षेत्र वासी एक महिला को आजीवन कठोर कारावास व क्रमश 1 लाख 3 हजार व 48 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि 6 नवम्बर 2020 को रंजित सिंह वासी पेहवा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसकी शादी गांव गलेडवा में हुई थी। उसकी ससुराल के सभी बच्चे विदेश में रहते हैं। उसके साले कृपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर अपनी पुत्रवधु के साथ गांव में ही मकान रहती है। 6 नवम्बर को उसको सूचना मिली कि उसके साले की पत्नी परमजीत कौर की किसी ने रसोई में फंदा लगाकर हत्या कर दी है तथा गैस की पाइप काटकर आग लगाने की कोशिश की गई है। सूचना पर वह मौका पर पहुंचा तथा पुलिस को सूचना दी। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई।

तफ्तीश के दौरान आरोपी प्रदीप पुत्र सतपाल वासी जाणी जिला करनाल व गलेडवा जिला कुरुक्षेत्र वासी एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।

 9 अगस्त 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रदीप पुत्र सतपाल वासी जाणी जिला करनाल को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा,आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 452 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 10 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई।

आरोपी महिला वासी वासी गलेडवा जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 13 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 8 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजासुनाई।

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