कुरुक्षेत्र। हरियाणा के परिवहन, महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने हाउस में शिकायतकर्ताओं के साथ ठीक व्यवहार ना करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता को सस्पेंड करने आदेश दिए है। इसके साथ ही जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में बिना अनुमति गैर हाजिर रहने पर बिजली विभाग के ही एक दूसरे कार्यकारी अभियंता तथा आबकारी विभाग के डीईटीसी को शो कॉज नोटिस जारी करने के आदेश दिए है।
हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल शुक्रवार को न्यू लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में परिवहन मंत्री असीम गोयल ने 14 में से 9 शिकायतों का मौके पर समाधान किया और लंबित 5 शिकायतों पर अधिकारियों को कार्रवाई करने के उपरांत आगामी बैठक से पहले रिपोर्ट भेजन के आदेश दिए। इस एजेंडे के अलावा परिवहन मंत्री ने 28 शिकायतों पर सुनवाई की और इनमें से भी अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।
परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए कि सभी अधिकारी एजेंडे की शिकायतों पर पूरी तैयारी करके पहुंचना सुनिश्चित करें, अगर आगामी बैठक में किसी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त सुशील सारवान, एसपी जेएस रंधावा, एडीसी डा. वैशाली शर्मा, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुशील राणा, जिप चेयरमैन कंवलजीत कौर, डीएसपी मुख्यालय सुभाष चंद, डीएसपी ओमप्रकाश आदि अधिकारी उपस्थित थे।
एसडीएम थानेसर शिकायतकर्ता और दूसरी पार्टी से बातचीत कर एक सप्ताह के अंदर देंगे रिपोर्ट
परिवहन मंत्री असीम गोयल ने गांव झिंवरहेड़ी निवासी मंगत राम की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी के खेतों में खड़े टयूबवैल के कनेक्शन व बिजली के खंबे के मामले में एसडीएम थानेसर व कष्ट निवारण समिति के सदस्य सहदेव मल्हान व मदन लाल मौके पर जाएंगे, यहां पर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे तथा दोनों की सहमति के बाद बिजली के खंबों को लगवाना सुनिश्चित करेंगे। इस मामले की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर देना सुनिश्चित किया जाए। हालांकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है और इस मामले में 26 सितंबर 2024 तारीख भी लगी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रार्थी को न्याय देना हाउस का उदेश्य है और इस मामले में दोनों पक्षों की सहमति होना भी जरुरी है।
विदेश जाने से रोकने के लिए पुलिस को एलओसी जारी करने के दिए आदेश
गांव ढांड निवासी बृजभूषण गर्ग ने हाउस के समक्ष अपनी शिकायत रखी कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में शिकायकर्ता संतुष्टï है और उसने हाउस के समक्ष पक्ष रखा कि आरोपी विदेश जाने की फिराक में है, इसलिए उनके विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पुलिस अधीक्षक को नियमानुसार आरोपियों के खिलाफ एलओसी जारी करने के आदेश दिए है। इस एलओसी के बाद आरोपी विदेश नहीं जा पाएंगे।
पंचायती जमीन की बोली के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा अपडेट
गांव हेलवा निवासी सोनी गिल, दिवेंद्र और भूप सिंह ने हाउस के समक्ष शिकायत रखी कि गांव हेलवा की पंचायती जमीन की कोई खुली बोली नहीं की गई। इस मामले में डीडीपीओ विकास कुमार और गांव की सरपंच ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गांव हेलवा की पंचायती जमीन की नियमानुसार बकायदा बोली करवाई गई और बोली की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। इसके साथ ही गांव में मुनियादी भी करवाई गई। इस शिकायत पर बोलते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि भविष्य में पंचायती जमीन की बोली के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर अपडेट किया जाए ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ही ना मिले।
सिंचाई विभाग के एक्सईन को गांव नैसी की ड्रेन कार्य का निरीक्षण करने के दिए आदेश
गांव टबरा ग्राम पंचायत की तरफ से सरपंच ने अपना पक्ष रखा कि गांव नैसी की डे्रन सफाई और मलबे के उठान कार्य को सिंचाई विभाग की तरफ से पूरा कर दिया गया है। इसके लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र है। इस विषय पर कमेटी के सदस्य मंदीप सिंह विर्क ने भी अपना पक्ष रखा और पाइप लाइन डालने की बात भी कही। इस मामले में परिवहन मंत्री ने कार्यकारी अभियंता जल सेवाओं को आदेश दिए कि गांव के सरपंच और अन्य मौजिज लोगों को लेकर मौके का निरीक्षण किया जाए ताकि सिंचाई विभाग द्वारा पूरे किए जाने वाले निर्माण कार्य को ग्रामीणों के सुझावों के अनुसार पूरा किया जा सके।
एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार व कानूनगो की टीम मौके पर जाकर करेगी जमीन के हिस्सेदारी की जांच
गांव धुराली निवासी नरेंद्र कुमार ने हाउस के समक्ष शिकायत रखी कि उनकी मुश्तर खाते की जमीन है, उसमें से जो जमीन उनके हिस्से में है, उस हिस्से की जमीन पर खेती कर रहे है। लेकिन उनके परिवार के एक सदस्य ने उनकी कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है। इस पूरे मामले की तह तक जाने के बाद परिवहन मंत्री ने आदेश पारित किए कि एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार और कानूनगो गांव धुराली में मौके पर जाकर मुश्तर खाते की जमीन की तक्सीम करवाएंगे और आगामी बैठक में पूरे तथ्यों को रखा जाएगा और यह भी प्रयास किया जाएगा कि अगली बैठक तक इस मामले का निपटान कार्य पूरा कर दिया जाए।