Friday, October 18, 2024
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CM सैनी ने कैबिनेट बैठक में की योजनाओं की बौछार ,इन युवाओं को मिलेंगे 20 हजार महीना

CM नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कई एहम फैसले लागू किये।

पॉइंट्स के जरिये देखिये –

  • मंत्रिमंडल की बैठक में जिला जींद के गांव बडनपुर और सुन्दरपुरा को तहसील उचाना से निकालकर तहसील नरवाना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इन गांवों की तहसील व उपमंडल मुख्यालय नरवाना होगा।
  • प्रदेश में युवा सशक्तीकरण और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईटी सक्षम युवा योजना-2024 तैयार की गई है, जिसके तहत पहले चरण में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • आईटी सक्षम युवा को पहले 6 महीनों में 20,000 रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद सातवें महीने से 25,000 रुपये मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार इन प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी।
  • समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए नीति को मंजूरी दी गई है .इस नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनके पास या तो शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे वर्तमान समय में कच्चे घरों में रहते हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।
  • मंत्रिमंडल की बैठक में गांव सेरधा, कैथल में स्थित अमरनाथ भगत जयराम गर्ल्स कॉलेज का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने को मंजूरी दी गई।
  • बैठक में पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 में संशोधन और हरियाणा जैव-ऊर्जा नीति, 2018 का कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई है।
  • बैठक में हरियाणा ग्राम साझी भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 में और संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई।प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, शामलात देह में भूमि का स्वामित्व, जो पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम 1949 के तहत 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित किया गया था और उक्त भूमि मूल आवंटी, हस्तान्तरितकर्ता या उनके कानूनी उत्तराधिकारी के पास खेती योग्य कब्जे में रही है, को तत्काल प्रभाव से शामलात देह के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस निर्णय से राज्य के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा जो दशकों से ऐसी जमीन पर खेती कर रहे हैं।
  • बेसहारा गोवंश को आश्रय देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत रंगला खंड तावडू जिला नूंह की 7 एकड़ 4 कनाल 7 मरला भूमि मातृधारा गोवंश रक्षण एवं संवर्धन ट्रस्ट को 1000-1500 पशुओं की गौशाला बनाने के लिए 20 वर्ष के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
  • बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।इस संशोधन का उद्देश्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष की पात्रता मानदंडों में परिवर्तन करना है, ताकि राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों का अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके।पहले मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए 100 रुपए और 500 रुपए के भुगतान का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया है।

 

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