हरियाणा कर्मचारी आयोग और हरियाणा लोकसभा आयोग में नियुक्तियों को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 सितंबर, 2024 तक दोनों आयोग में किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में अनुशंसित सभी उम्मीदवारों को उनके चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना अंतरिम आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।
मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में लेकर एक पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार, चरित्र, पूर्ववृत्त और अंतिम नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी अन्य दस्तावेजों का सत्यापन तीन महीने की बजाय उनकी अंतरिम नियुक्ति के बाद दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।