Saturday, September 21, 2024
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रोहतक में इन अनाधिकृत कालोनियों में प्लाट न खरीदें, डीसी ने जारी किए आदेश

रोहतक : उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों/निर्माण को गिराने के लिए नियमित अंतराल पर अभियान चलाया जाता है। नागरिक अपने जीवन की जमा पूंजी को भू-माफियाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में निवेश न करें। जिला प्रशासन के संज्ञान में कुताना, सुंदरपुर व बोहर के क्षेत्रों में अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित करने का मामला आया है। संबंधित अधिकारियों को संबंधित खसरा संख्या में एग्रीमेंट एवं सेलडीड न करने के आदेश जारी किये गए है।

अजय कुमार ने कहा है कि नगर योजनाकार विभाग के लाइसेंस/सीएलयू/एनओसी के बिना ही कुताना, सुंदरपुर व बोहर की राजस्व संपदा में के चिन्हित खसरों में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने के मामले प्रशासन के संज्ञान में आये है। कुताना राजस्व संपदा के खसरा संख्या 38//15, 16/1, सुंदरपुर राजस्व संपदा के खसरा संख्या 33//15, 34//10 मिन, 11 मिन तथा बोहर राजस्व संपदा के खसरा संख्या 1//16 मिन, 25 मिन, 2//19 मिन, 20, 21, 22 मिन, 25//11, 26/1, 2 मिन, 9 मिन, 15, 27//25 मिन में अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित की जा रही है। नागरिक इन राजस्व संपदा के खसरा संख्या में प्लॉट इत्यादि न लें।

संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त खसरा संख्या में कोई भी सेल डीड, एग्रीमेंट, फुल पेमेंट एग्रीमेंट या पॉवर ऑफ अटोर्नी न दर्ज करने के निर्देश दिए गए है।

नागरिक उपरोक्त राजस्व संपदा के चिन्हित खसरा संख्या में अपने जीवन की जमा पूंजी को प्लॉट इत्यादि लेने में निवेश न करें। जिला प्रशासन द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी/निर्माण को गिराने के लिए नियमित अंतराल पर अभियान चलाया जाता है।

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