Friday, November 22, 2024
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नशा तस्करी के जुर्म में दोषी को दस वर्ष कैद व एक लाख जुर्माने की सजा

जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया की अदालत ने नशा तस्करी के जुर्म में एक दोषी को दस वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुमाना राशि अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 सितंबर 2019 को सीआईए स्टाफ के एएसआई जगबीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पुलिस कर्मी रोहतक रोड पर गश्त कर रहे थे। उसी दौरान नई अनाज मंडी के निकट एक युवक पुलिसकर्मियों को देखकर तेज कदमों से चलने लगा। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर युवक को काबू कर लिया। तलाशी लिए जाने पर युवक की जेब से 30600 रुपये की नगदी बरामद हुई। युवक के पिट्ठू बैग की तलाशी लिए जाने पर बैग से एक खाकी गता का डिब्बा बरामद हुआ, जिसमें पीले रंग की टेप लिपटी हुई थी। जब डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें काला रंगे के पोलिथीन में तीन पैकेट बरामद हुए। जिनमें स्मैक थी। जिनका वजन 300 ग्राम पाया गया।

पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जिला बारांबकी यूपी निवासी अरमान के रूप में हुई। शहर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया की अदालत ने अरमान को दस वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुमाना राशि अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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