Sunday, November 24, 2024
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लोकसभा चुनाव 2024 : नोमिनेशन के लिए प्रत्याशी को देनी होगी 25 हजार रुपए की जमानत राशि

Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव की जमानत राशि 25 हजार रुपए जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय 12 हजार 500 रुपए जमा करवाने होंगे। यह राशि नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

 हरियाणा में 29 अप्रैल से 6 मई तक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन॒ पत्र जमा करवाते समय उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम चार लोगों को अंदर ला सकता है। आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की अनुमति होगी। नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा।

 नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, इसे निर्वाचन पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी॒ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपनी शिक्षा, संपत्ति के अलावा फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ कोई एफआईआर दर्ज है तो उसकी भी जानकारी भी देनी होगी। राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की जानकारी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम तीन बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।

 स्टार कैंपेनर के लिए वाहन उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति 

 नामांकन पत्र भरते समय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को फॉर्म 26 एफिडेविट के रूप में भरकर देना होगा जिसे नोटरी या क्लास वन मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाना होगा। स्टार कैंपेनर के लिए वाहन के उपयोग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। चुनाव के दिन एक वाहन में चालक सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों की अनुमति होगी।

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