रोहतक। चिराग योजना के तहत हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले नागरिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा चार से बारहवीं तक के छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन 15 मार्च से शुरू हो गए हैं। इस अवधि के दौरान छात्र 31 मार्च तक प्रवेश ले सकते हैं।
विभागीय उम्मीदवारों की नियुक्ति
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे छात्र जिनकी माता-पिता की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें निजी स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। यह आय पारिवारिक पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होनी चाहिए। प्रवेश अवधि के दौरान, जिला बुनियादी शिक्षा अधिकारी संबंधित स्कूलों में विभागीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा। इसके लिए वह स्कूल के पास एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, एक हेडमास्टर, एक पीजीटी, एक शिक्षक नियुक्त कर सकता है। वहीं, विभाग के पास अभी तक कितने छात्रों ने आवेदन किया है, इसका आंकड़ा नहीं है।
विभागीय पोर्टल पर करना होगा पंजीकृत
यदि स्कूलों को सीटों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो प्रवेश के लिए 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा। माता-पिता को ड्रा की तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। ड्रा के बाद, मुख्य सूची में सफल छात्रों की खाली सीटों पर प्रतीक्षा सूची वाले छात्रों का प्रवेश 15 अप्रैल तक किया जाएगा, यदि वे निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेते हैं। इस दौरान स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों के विवरण को 1 से 15 अप्रैल तक विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।
ये नियम निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवश्यक
-केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में सरकारी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की है।
-छात्र केवल उस अनुभाग के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे जिसमें वे पढ़ रहे हैं।
-छात्र अनुभाग में एक से अधिक स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
– छात्रों को स्कूल से रसीद लेनी होगी।
– पिछले सरकारी स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है।
– प्रवेश के लिए बच्चे का पारिवारिक पहचान पत्र संख्या अनिवार्य है।
स्कूलों को भरना होगा फॉर्म-6
शिक्षा विभाग द्वारा चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 31 वर्ष तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई निजी स्कूल सीटों का विवरण देने से इनकार करता है, तो माता-पिता शिक्षा विभाग से शिकायत कर सकते हैं। शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के लिए, केवल वही मान्यता प्राप्त निजी स्कूल पात्र होंगे, जिन्होंने वर्तमान सत्र के लिए पोर्टल पर फॉर्म-6 में अपने स्कूल की शुल्क राशि दिखाई है। एम. आई. एस. के तहत भर्ती किए गए छात्रों के आंकड़ों को अद्यतन किया जाएगा। छात्रों की जानकारी प्रवेश की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर विभाग को भेजी जानी चाहिए।