Monday, November 25, 2024
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KISAN AANDOLN : हाईकोर्ट ने पंजाब-हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस , दाखिल हुई सरकार के खिलाफ ये याचिका ,सुनवाई आज

चंडीगढ़। किसान आंदोलन रोकने हेतु सरकार द्वारा की गयी तैयारियों को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब-हरियाणा सरकार को नोटिस किया है। बताया जा रहा है कि एक वकील ने हाई कोर्ट के सामने जनहित में मामला उठाया है। याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार के अलावा चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका पर मंगलवार यानि सुबह 10 बजे सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन का मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद स्थिति और भी पेचीदा हो गई है।

याचिका में कही ये बातें
वकील उदय प्रताप सिंह ने दाखिल याचिका में कहा कि किसान आंदोलन के कारण आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह किसानों का अधिकार है, सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए किए गए उपायों के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। कहा कि हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं हैं। ऐसे में जिन छात्रों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं वो परेशानी में हैं। पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में बेरिकेड्स लगाकर बड़ी-बड़ी दीवारें बना दी हैं। दावा किया कि कई जगहों पर कांटेदार तार लगाकर उनमें करंट छोड़ने की तैयारी की जा रही है।

जवाब दाखिल करेगी पंजाब और हरियाणा सरकार
याचिका में कहा गया कि प्रदर्शन को रोकने के लिए किए गए उपायों से न केवल किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। याचिका में केंद्र सरकार समेत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को पार्टी बनाया गया है। याचिका के अनुसार, हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। पंजाब से जुड़े बॉर्डर को हरियाणा ने सील कर दिया है। यहां पर बड़े-बड़े कंटेनर, बोल्डर, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे पर शंभू बॉर्डर पर बड़े स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार समेत चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर मंगलवार सुबह तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

 

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