Wednesday, October 23, 2024
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हरियाणा में फिर मिली प्रॉपर्टी टैक्‍स जमा कराने पर छूट, पोर्टल पर होगी वेरिफिकेशन

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव विकास गुप्ता ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। संपत्ति कर में छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को विभाग के पोर्टल पर जाकर डाटा स्व-प्रमाणित करना होगा।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रापर्टी टैक्स जमा करने पर छूट का एलान कर दिया है। इस बार 15 प्रतिशत छूट की योजना को फिर शुरू कर दिया है तक 15 नवंबर तक योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव विकास गुप्ता ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। संपत्ति कर में छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को विभाग के पोर्टल पर जाकर डाटा स्व-प्रमाणित करना होगा।

ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने छूट की योजना में डाटा स्वप्रमाणित करने की शर्त लगाने पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि प्रापर्टी टैक्स के भुगतान पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाए। प्रापर्टी टैक्स के बिलों में गलत गारबेज चार्ज जोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसे तुरंत वापस लिया जाए।

शहरों में जो प्रापर्टी टैक्स के बिल बांटे गए हैं, उनमें बड़े स्तर पर प्रापर्टी आइडी में नाम, पता, फोन, प्लाट साइज सहित कई प्रकार की गड़बड़ी हैं। विभाग द्वारा हाउस टैक्स के साथ पिछले तीन वर्ष का कचरा कलेक्शन शुल्क मांगा जा रहा है, जबकि नियमानुसार नवंबर या दिसंबर 2022 से एक वर्ष का शुल्क लागू होना चाहिए था। इस तरह लोगों के बिलों के साथ लगभग दो से तीन हजार रुपये तक गलत राशि जोड़ कर भेजी गई है। इस कारण लाखों परिवारों में नाराजगी है।

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