Monday, November 25, 2024
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रोहतक में इस दिन लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक के चालानों को लेकर सुनी जाएगी समस्याएं

लोक अदालत में ट्रैफिक के चालानों को लेकर समस्याएं सुनी जाएँगी और मौके पर ही इसका समाधान भी किया जाएगा। लोक अदालत में वकील करने की जरूरत नही होगी खुद ही पेश हो सकते हैं। इस दौरान कटे हुए चलान के जुर्माने में भी छूट मिलेगी।

रोहतक। रोहतक के एडीआर भवन में ए डीजे मजिस्टेट श्री अनिल कौशिक ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 9 सितम्बर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा । जिसमे व्हीकल के चालान सम्बंधित मामलों पर सुनवाई की जाएगी।

जिले के सभी लोगों से अपील की गई है 9 सितम्बर को सरकारी फीस भरकर अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। एडीजे अनिल कौशिक ने बताया की चालान सम्बंधित मामलों को लेकर लोगों कंही चक्र काटने की जरूरत नही है। इस लोक अदालत में गम्भीर अपराध को छोड़कर चालान के मामलों का निपटान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

जिला कोर्ट के एडीजे न्यायाधीश अनिल कौशिक ने बताया कि 9 सितंबर को चालान संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए इंटरनेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें वह लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने चालान संबंधित समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। न्यायाधीश अनिल कौशिक ने बताया कि लोग भी कल चलाना को लेकर अदालत के चक्कर काटते रहते हैं लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लोगों की समस्या को देखते हुए लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

हर जिले में लोक अदालत लगाकर चालान संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराध को छोड़कर चालान, लेबर मामले से संबंधित मामलों का निपटान किया जाएगा और सरकारी फीस भरकर मामला खत्म किया जा सकता है।

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