Sunday, November 24, 2024
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Punjab, धन शोधन मामले में दोषी को 3 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

Punjab, पंजाब के जालंधर में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए धन शोधन के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह जानकारी दी।

अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाए जाने के बाद नवदीप सिंह को साढ़े तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सिंह पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने 17 अगस्त को सजा सुनाई और कहा कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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अदालत ने आरोपी की नौ लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने की भी अनुमति दी। धन शोधन का मामला पंजाब पुलिस द्वारा 2017 में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित था, जो आरोपियों और अन्य लोगों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।

ईडी ने कहा कि पुलिस जांच के अनुसार, नवदीप सिंह, सरबजीत सिंह और पाल सिंह (अब मृतक) एक कनाडाई नागरिक रूपिंदर सिंह उर्फ रॉब सिद्धू के साथ मिलकर हेरोइन की तस्करी करते थे।

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