Supreme Court, सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने तमिल एक्टर और पूर्व विधायक एस वे शेखर के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। बता दें कि उनके खिलाफ महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है।
याचिका को सुनते हुए दो जजों की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी जरूरी है।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि ऐसे लोगों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। वे आपराधिक कार्यवाही से नहीं बच सकते हैं। उन्हें अपने किए का नतीजा भुगतना होगा।
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बता दें कि मामला 2018 का है। शेखर ने अपने फेसबुक पेज पर महिला पत्रकारों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था। एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर अभद्रता का आरोप लगाया था। शेखर ने महिला पत्रकार के इसी आरोप को लेकर अपनी राय दी थी।
उनके इस पोस्ट के बाद काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद डीएमके ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। मामला गरमाने के बाद शेखर ने माफी मांगी थी और पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन इस पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ तमिलनाडु में केस दर्ज किए गए थे।