मोगा- सुप्रीम कोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जिला मोगा के डिप्टी कमिश्नर कम जिला मजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने पराली जलाने के आरोप में गांव कन्नियां खास के नामदार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि तहसीलदार धर्मकोट द्वारा गांव कन्नियां खास में पराली जलाने का मौका देखा गया था। इस संबंध में खसरा नंबर 23//18(5-10), 19/1(4-8) कुल रकबा 9-18 में आग लगा दी गई। ये नंबर सुखदेव सिंह पुत्र अजीत सिंह और अन्य पार्टियों के हैं और सुखदेव सिंह गांव कन्नियां खास के नंबर धारक हैं।
डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने बताया कि इस संबंध में उपमंडल मजिस्ट्रेट धर्मकोट ने उपमंडल नंबर धारकों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिए कि वे पराली को आग न लगाएं क्योंकि वे गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और गांव के अन्य लोग भी हैं। आग न लगाने के संबंध में जागरूक किया जाए।
सुखदेव सिंह पुत्र अजीत सिंह नंबरदार गांव कनिया खास तहसील धर्मकोट जिला मोगा को अपनी ही जमीन में धान की पराली को आग लगाने के आरोप में नंबरदार के पद से निलंबित कर दिया गया है।
बिखरी सनातन की छटा : महाकुम्भ क्षेत्र तीन संन्यासी अखाड़ों की धर्म ध्वजा हुई स्थापित
सुखदेव सिंह नंबरदार गांव कानिया खास तहसील धर्मकोट जिला मोगा ने गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपनी जमीन में धान की पराली को आग लगाकर पर्यावरण को प्रदूषित किया है। इसलिए श्री सुखदेव सिंह नंबरदार पुत्र अजीत सिंह गांव कन्या खास तहसील धर्मकोट जिला मोगा को पंजाब भू-राजस्व नियम 25 (i)(बी) के तहत अगले आदेश तक नंबरदार के पद से निलंबित कर दिया गया है।
डिप्टी कमिश्नर श्री विश्च सारंगल ने कड़े शब्दों में कहा कि कानून और प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है। गलत काम की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी. उन्होंने आम लोगों को पराली न जलाने और सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को कानून का पालन करने की सलाह दी है.