Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-hide-security-enhancer domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u653301726/domains/garimatimes.in/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
Punjab, माता-पिता से दूर करने पर कोर्ट ने दी तलाक को मंजूरी - Garima Times
Friday, November 22, 2024
HomeपंजाबPunjab, माता-पिता से दूर करने पर कोर्ट ने दी तलाक को मंजूरी

Punjab, माता-पिता से दूर करने पर कोर्ट ने दी तलाक को मंजूरी

Punjab, संविधान में महिलाओं के हक के लिए अनेक कानून बनाए गए है। ताकी वह सुरक्षित रह सके लेकिन तब क्या होगा जब महिलाएं अपने हक में बनाए गए कानून का गलत इस्तेमाल करेंगी ऐसा ही मामला ऊना से आया है। जहां एक पत्नी ने अपने पती को झूठे आरोप में फंसा कर उसे एक महीने तक जेल में बंद करवाया।

जानकारी के अनुसार विवाह के बाद पत्नी अपने मायके चली गई और वहां बच्चे को जन्म दिया. पति अपनी पत्नी और बच्चे को लेने जालंधर गया लेकिन पत्नी व उसके मायके वालों ने आने से मना कर दिया.

पत्नी ने कहा कि वह अपना ऊना स्थित क्लीनिक बंद कर जालंधर में अपनी प्रैक्टिस शुरू करे. पत्नी ने कहा कि वह संयुक्त परिवार में नहीं रह सकती है।

जब याची ने इससे मना किया तो पत्नी ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया. बाद में समझौता हो गया. इसके बाद पत्नी ने पुलिस को शिकायत दी कि बिना तलाक के पति ने किसी महिला से विवाह किया है जिस कारण पति को एक माह जेल में रहना पड़ा. बाद में वह निर्दोष साबित हुआ.

Republic Day पर हरियाणा के कैदियों को तोहफा, मिलेगी 3 महीने की छूट 

जालंधर की फैमिली कोर्ट ने इस मामले में पति की याचिका मंजूर करते हुए तलाक का आदेश दिया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी ने पति को उसके माता-पिता से दूर करने का प्रयास किया. साथ ही उसकी शिकायत की वजह से पति को जेल जाना पड़ा. ऐसे में यह क्रूरता है और पति तलाक का हकदार है.

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular