Monday, November 25, 2024
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Paddy Procurement in Rohtak : रोहतक जिले में अब तक 420.20 मीट्रिक टन धान की खरीद

Paddy Procurement in Rohtak : उपायुक्त अजय कुमार ने जिला के किसानों का आह्वान किया है कि वे अपनी फसलों को अच्छी तरह सुखाकर एवं साफ करके मंडियों में बिक्री के लिए लाएं। किसान फसल अवशेषों का उचित प्रबंध करें तथा फसल अवशेषों को न जलाएं। फसल अवशेषों को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। किसान फसलों का उचित प्रबंधन कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि जिला में अब तक 420.20 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई हैं। इसमें से रोहतक मंडी में 374.90 मीट्रिक टन धान ग्रेड ए किस्म तथा सांपला मंडी में 45.3 मीट्रिक टन 1509 किस्म धान की खरीद की गई है। जिला में अब तक 529.30 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद भी की जा चुकी है। महम मंडी में 371.30 मीट्रिक टन तथा सांपला मंडी में 158 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई है।

उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें। फसल अवशेषों को कृषि यंत्रों की सहायता से भूमि में मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाये या स्ट्रॉ बेलर मशीन से पराली की गांठे बनाकर सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ का फायदा उठाएं। फसल अवशेषों को जलाने से कई तरह से हानि होती है। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति को भारी नुकसान होता है तथा पर्यावरण प्रदूषित होने से सांस लेने में कठिनाई होती है।

फसल अवशेष जलाने पर 15 हजार रुपये तक वसूला जाता है जुर्माना

उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल के अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों के मद्देनजर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार फसल अवशेषों को आग लगाने वाले किसान से जुर्माने के रूप में 2500 रुपये से 15 हजार रुपये की राशि वसूल की जाती है।

फसल अवशेष प्रबंधन के तहत किसानों को अनुदान पर दिए जाते हैं कृषि यंत्र

अजय कुमार ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र जैसे सुपर सीडर, जीरो टिलेज मशीन, स्ट्रॉ चॉपर, हैप्पी सीडर, रीवर्सिबल प्लो आदि अनुदान पर प्रदान किए जाते हैं, जिनकी मदद से किसान पराली को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं या पराली की गांठे बनाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।

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