Haryana Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 को स्वीकृति प्रदान की गई।
वहीं बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आयोजन पर भी विचार-विमर्श हुआ। सहमति बनी है कि सत्र 18 दिसंबर से शुरू किया जाएगा।
वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों की तहसील बदलने की मंजूरी दी।इसके अलावा नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नए अधिनियम को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है।
बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) नियम, 2008 में संशोधन को मंज़ूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) संशोधन नियम, 2025 कहा जाएगा।
- संशोधन के अनुसार, एचसीएस मुख्य परीक्षा में पेपरों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है, जो कुल 600 अंकों के होंगे।संशोधित संरचना के अनुसार, अंग्रेजी का पेपर और हिंदी का पेपर प्रत्येक 100 अंकों का होगा। इसके अलावा, अब 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा। हालांकि, प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, जो केवल स्क्रीनिंग के लिए होगी और 200 अंकों की होगी। पर्सनैलिटी टेस्ट भी पहले जैसा ही रहेगा और 75 अंकों का होगा।
- मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।इसके अतिरिक्त, राज्य में कैब एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
- हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों को पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
- हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (समूह क) नियम 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस ) 2023 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आधुनिक, सक्षम और कानूनी रूप से सुदृढ़ अभियोजन संवर्ग के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- बैठक में शहरी शासन व्यवस्था में बड़े सुधार को मंजूरी देते हुए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 2025 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह नया अधिनियम वर्तमान में लागू हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 एवं हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 को प्रतिस्थापित करेगा।
- बैठक में जिला कैडर शिक्षकों के लिए कैडर परिवर्तन नीति, 2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य शिक्षक संतुष्टि में सुधार करना, पारदर्शी अंतर-जिला आवागमन सुनिश्चित करना और पूरे राज्य के स्कूलों में शैक्षणिक स्थिरता को मजबूत करना है।
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बैठक में खनन एवं भू विज्ञान विभाग के लिए रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने खनन एवं भू-विज्ञान विभाग हरियाणा सहित अलग-अलग सरकारी विभागों में पदों के रीस्ट्रक्चर की सिफारिश करने के लिए रैशनलाइजेशन कमीशन, हरियाणा का गठन किया था। इस कमीशन का उद्वेश्य इन सरकारी संस्थाओं को ज्यादा कुशल, पारदर्शी और जनता की जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाना है।
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बैठक में नवगठित राज्य लेखा निदेशालय हरियाणा के ग्रुप ‘ए ’, ‘बी ’ और ‘सी ’ पदों के लिए मसौदा सेवा नियमों को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य लेखा निदेशालय हरियाणा में विभिन्न स्तरों पर कुल 535 पद स्वीकृत हैं, जिनमें ग्रुप‘ए ’ के 4 पद, ग्रुप ‘बी ’ के 107 पद, ग्रुप‘सी ’ के 395 पद और ग्रुप ‘डी ’ के 29 पद शामिल हैं। इन सेवा नियमों को बनाना आवश्यक था ताकि ग्रुप ‘ए ’ और ‘बी ’ के पदों पर नियुक्ति हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा ग्रुप ‘सी ’ के पदों पर नियुक्ति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जा सके।
- मीटिंग में एग्रो मॉल, रोहतक के अलॉटीज़ को राहत के लिए अपील से जुड़े प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई। कैबिनेट ने एग्रो मॉल, रोहतक के अलॉटीज़ केमामलों को एग्रो मॉलपंचकूला की तर्ज पर हल करने का फैसला किया है।

