Rohtak News : करीब 15 साल से अदालत में विचाराधीन आढ़ती विष्णु निगाना हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने दो बार विधायक रहे बलवीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत सात को दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने बुधवार को बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान, सुनील, दिनेश उर्फ काला, राजेश, पवन, सुनील उर्फ सुल्हड़ और मुकेश को दोषी करार दिया था। वहीं, आठ आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।
बता दें कि 5 मई 2011 को हुए विवाद के दौरान निगाना गांव निवासी विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा विष्णु के बसाना गांव निवासी पूर्व सरपंच और जीजा सीताराम की शिकायत पर बाली पहलवान समेत 21 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। केस के दौरान कई बार पंचायतें भी हुईं, लेकिन मामला अदालत में चलता रहा।
बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान महम विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे हैं। करीब डेढ़ दशक पुराने इस हत्याकांड में अब अदालत के फैसले के बाद सात दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है। यह मामला करीब 15 साल से कोर्ट में विचाराधीन था।


