Wednesday, December 11, 2024
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परिवहन विभाग एक्शन में : हरियाणा के इस जिले में 10-15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल-सीएनजी वाहनों की एंट्री पर लगाया बैन

Haryana News : पलवल के जिला उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में हरियाणा के पलवल जिले में डीजल और पेट्रोल के पुराने वाहनों पर कार्रवाई होगी।

उन्होंने बताया कि एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्षेत्रीय परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से डीजल वाले 10 वर्ष और पेट्रोल-सीएनजी वाले 15 वर्ष पुराने वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है।

आरटीए विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से अभीयान के दौरान 38 गाडियों को इम्पाउंड किया गया तथा 247 गाडियों का प्रदूषण का 12350 रूपए और बिना नंबर प्लेट के 301 गाडियों का 150500 रूपए का चालान किया गया है। आरटीए टीम की ओर से पुराने वाहनों के चालान करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

आरटीए विभाग का मानना है कि ऐसा करने से प्रदूषण तो कम होगा ही, पलवल सहित एनसीआर इलाकों में वाहनों का बढ़ता दबाव भी कम होगा। आमतौर पर लोग 15 साल की अवधि पार कर चुके ऐसे वाहनों को प्रदेश के अन्य जिलों से री-रजिस्टर करवाकर चलाते हैं, इससे वायु प्रदूषण साथ साथ वाहनों का दबाव भी बढ़ रहा है। अब इन वाहनों पर बैन लगाने से वायु प्रदूषण में कमी आने से शहर में वाहनों का दबाव भी कम होगा।

आरटीए के अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिवहन विभाग और प्रशासन ने डीजल के 10 साल और पेट्रोल के 15 साल पूरे कर चुके वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है।

इस कदम का मकसद एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। यह अभियान पर्यावरण नियमों को लागू करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

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