कैथल : महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी गुरजीत कौर ने बताया कि कार्यालय में शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षण अवधि एवं भत्ता शिक्षुता अधिनियम के अनुसार दिया जाएगा। कुल 10 प्रशिक्षु लिए जानें है, इसमें आठ कोपा ट्रेड के और दो स्टेनो हिन्दी के प्रशिक्षु शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in
पर 4 सितंबर से 15 सितंबर तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार कार्ड, रिहायसी प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आईटीआई विभाग द्वारा जारी आईटीआई की फाइनल मार्कशीट की मूल प्रति ही अपलोड करें। अगर ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रार्थी की माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि में नियुक्ति से पूर्व उसके दस्तावेजों के निरीक्षण उपरांत कोई भी त्रुटि पाई जाती है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद यदि आवेदक एक सप्ताह के अंदर-अंदर अपनी उपस्थिति कार्यालय में नहीं देता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।