Thursday, April 17, 2025
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रोहतक लघु सचिवालय के पास सड़क के किनारे रेहड़ी-फड़ी नहीं लगेगी, वाहनों की पार्किंग के लिए किए जाएंगे वैकल्पिक प्रबंध

रोहतक : उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने स्थानीय लघु सचिवालय परिसर के नजदीक यातायात को सुगम बनाने तथा नागरिकों को वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया।

जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों को लघु सचिवालय परिसर के आसपास दो पहिया व चार पहिया वाहनों की पार्किंग उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है। सडक़ के किनारे वाहन पार्किंग से आवागमन में हो रही असुविधा के दृष्टिïगत ऐसे वाहनों की पार्किंग के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए जाएंगे। सडक़ के किनारे रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों को तुरंत अपनी रेहड़ी हटाने के निर्देश दिए गए।

लघु सचिवालय परिसर में स्थित उपमंडलाधीश कार्यालय का निरीक्षण किया

उपायुक्त ने स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में स्थित उपमंडलाधीश कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लघु सचिवालय परिसर में स्थित सभी शौचालयों के रखरखाव बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सचिवालय परिसर में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने डीआईओ को निर्देश दिए कि वे ई-दिशा केंद्रों में बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू करवाए ताकि सभी कर्मचारी समय पर पहुंचकर नागरिकों को सेवाए प्रदान करें। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अवैध रूप से सडक़ के किनारे रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों के विरुद्घ कार्रवाई करें।

वकीलों के वाहनों की पार्किंग

उन्होंने कहा कि लघु सचिवालय परिसर में पार्किंग के साथ-साथ विकसित किए गए दो पार्कों को ट्रायल के तौर पर दो पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। वकीलों के वाहनों की पार्किंग के लिए लघु सचिवालय के सामने बनाई गई पार्किंग तथा ट्रेजरी भवन में बनाई गई पार्किंग में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए उन्हें कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसी प्रकार लघु सचिवालय के पुराने भवन में टेलीफोन एक्सचेंज के साथ लगते परिसर में भी दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी।

सड़क के दोनों ओर लगाई गई रेहड़ी-फड़ी वालों को निर्देश

धीरेंद्र खडग़टा ने स्थानीय न्यायिक परिसर के सामने सड़क के दोनों ओर लगाई गई रेहड़ी-फड़ी वालों को निर्देश दिए कि वे सड़क के किनारे से अपनी रेहड़ियो को हटाए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सडक़ के किनारे अवैध तरीके से रेहड़ी इत्यादि लगाने वालों की रेहडिय़ा हटवाई जाए। उन्होंने ट्रेफिक एसएचओ को निर्देश देते हुए कहा कि न्यायिक परिसर के सामने से गुजरने वाली मुख्य सडक़ व न्यायालय चौक के पास कोई भी वाहन खड़ा न होने दें। दो दिन के बाद यदि कोई वाहन चालक सड़क किनारे या चौक के आसपास वाहन खड़ा करेगा तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने ट्रैफिक एसएचओ को यातायात सुचारू ढंग से चलाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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