रोहतक : उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में रोहतक सहित संपूर्ण एनसीआर क्षेत्र के सभी जिलों में पटाखों पर रोक लगाई गई है। न्यायालय के आदेश पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाई है। प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में पटाखों के निर्माण, स्टोर करने, बिक्री करने और पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक लगी हुई है।
सचिन गुप्ता ने कहा है कि न्यायालय के आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला स्तर व खंड स्तर पर प्रवर्तन कमेटियों का भी गठन कर दिया गया है। जिला स्तरीय कमेटी उपायुक्त और खंड स्तर कमेटी संबंधित एसडीएम की निगरानी में काम करेंगी। साथ ही शिकायत निवारण सैल का भी गठन किया गया तथा शिकायत करने के लिए फोन नंबर व इंटरनेट मीडिया अकाउंट भी जारी किया गया है। ऐसे में कोई भी जिला वासी पटाखे छोड़ने, बेचने, स्टोर करने वालों की शिकायत यहां पर कर सकता है।
शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा और प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटाखों को जब्त किया जाएगा। इसमें संयोजक एचएसपीसीबी, रोहतक के क्षेत्रीय अधिकारी को बनाया गया है।
उन्होंने कहा है कि इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त या संबंधित परिषद या पालिका के कार्यकारी अधिकारी या सचिव, दमकल विभाग के उपनिदेशक, उद्योग विभाग के जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, डीआईपीआरओ, पीईएसओ प्रतिनिधि, जिला न्यायवादी और खनन अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा खंड स्तरीय कमेटी एसडीएम की निगरानी में बनाई गई है। इसमें डीएसपी या एसएचओ, बीडीपीओ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, फायर स्टेशन ऑफिसर, पालिका या परिषद के कार्यकारी अधिकारी या सचिव, खंड शिक्षा अधिकारी, खनन अधिकारी, एचएसपीसीबी, रोहतक के फील्ड ऑफिसर को सदस्य बनाया गया है।
बैंक्वेट हॉल एसोसिएशनों के साथ बैठक आयोजित
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश कुमार तथा सहायक पर्यावरण अभियंता रविंद्र यादव द्वारा बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में सभी आयोजकों को अवगत कराया गया तथा निर्देश दिए गए कि सभी आयोजनों में पटाखों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
जिला में अगर कहीं भी कोई व्यक्ति पटाखा छोड़ता, बेचता या स्टोर किए हुए हैं तो इसकी शिकायत ईमेल [email protected] व्हाट्सएप नंबर 94164-54476 और 87904-57137 पर दी जा सकती है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से इसकी शिकायत उपायुक्त कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और उपमंडलाधीश कार्यालयों में की जा सकती है। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।