रोहतक : जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि यह आम तौर पर देखा जाता है कि शादी-ब्याह, खुशी के मौके और धार्मिक त्योहारों के दौरान आम जनता द्वारा जमकर आतिशबाजी और पटाखे फोड़े जाते हैं। ऐसे पटाखों से होने वाले शोर से मौजूदा हालात को देखते हुए आम जनता में दहशत फैलती है, जिससे किसी हमले का डर पैदा होता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। ऐसे में जिला रोहतक के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक त्योहारों, समारोहों और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर रोक रहेगी।
आकस्मिक स्थिति को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा तथा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश के प्रवर्तन हेतु पुलिस अधीक्षक, रोहतक जिम्मेदार होंगे। इन आदेशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा तदनुसार लागू अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।