Medicine Price: केंद्र सरकार की ओर से दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम D3, डायबिटीज, हार्ट और अन्य लाइफस्टाइल बीमारियों में काम आने वाली दवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने 53 दवाओं की कीमत तय की है. अब कंपनियां इन दवाओं को अधिक कीमत पर नहीं बेच पायेगी.
NPPA ने दवाओं की कीमत (Medicine Price) को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन
नेशनल फार्मास्यटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज (NPPA) ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 53 दवाओं की कीमत को लेकर जानकारी दी है. नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है कि जिन 53 दवाओं की कीमत सरकार की ओर से तय की गई है कंपनियां उस तय कीमत पर सिर्फ GST ही वसूल सकेंगी. यदि कंपनियों ने जीएसटी का भुगतान किया है, तभी वो इसे दवाओं के तय कीमत पर इसे ग्राहकों से वसूल सकेंगी.
आपको बता दें कि दर्द (पेन किलर), बुखार, इन्फेक्शन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम D3, डायबिटीज, हार्ट जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी तमाम बीमारियों की दवाओं की जरूरी दवाएं हैं जिसकी जरुरत ज्यादातर लोगों को पड़ती है. ऐसे में सरकार का ये फैसला तमाम लोगों को राहत देगा.
क्या होती है NPPA एजेंसी
नेशनल फार्मास्यटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज (NPPA) एक सरकारी रेगुलेटरी एजेंसी है जो भारत में फार्मास्युटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है. ये एजेंसी Ministry of Chemicals and Fertilizers के अंतर्गत आती है. इस अथॉरिटी का काम दवाओं की कीमतों की निगरानी करना और गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों की निगरानी करना और सुधारात्मक कदम उठाना है. समय-समय पर जरुरत के अनुसार, ये रेगुलेटरी एजेंसी दवाओं की कीमत को तय करती है और दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित कराती है.