Jind News : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म मे कोच को दस साल का कारावास तथा 15,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
अदालत मंे चले अभियोग के अनुसार एक महिला ने 31 जुलाई 2023 को पुलिस को दी शिकायत मे बताया था कि साढे़ 14 वर्षीय खिलाड़ी है। जो कोच राजनगर निवासी कृष्ण की देखरेख मे प्रैक्टिस करती थी। 29 जुलाई 2023 को कोच कृष्ण उसकी बेटी को नरवाना के नवदीप स्टेडियम मे गेम करवाने का झासा देकर अपने साथ ले गया। जहा पर आरोपित ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
घटना के बारे मे आरोपित ने किसी को बताने पर बुरा अजाम भूगतने की धमकी दी। पीडिता की मां की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने कोच कृष्ण के खिलाफ अपहरण, बधक बनाने, दुष्कर्म करने समेत विभिन्न धाराओ के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था।
सोमवार को अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश डा चद्रहास की अदालत ने कोच कृष्ण को नाबालिग खिलाडी से दुष्कर्म करने के जुर्म मे दस साल का कारावास तथा साढे 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।