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खरखौदा में शिक्षक बना हैवान, छात्रा से रेप के दोषी को
Friday, November 22, 2024
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खरखौदा में शिक्षक बना हैवान, छात्रा से रेप के दोषी को मिला आजीवन कारावास

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.80 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

सोनीपत। खरखौदा थाना क्षेत्र में एक शिक्षक हैवान बन गया और उसी के पास उर्दू पढ़ने आने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपित उर्दू के शिक्षक को सोनीपत जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.80 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि से डेढ़ लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश अदालत ने दिए है।

खरखौदा निवासी महिला ने 14 फरवरी, 2022 को पुलिस को बताया उनकी 16 वर्षीय बेटी क्षेत्र में उर्दू शिक्षक नूर इस्लाम के पास उर्दू की पढ़ाई करने जाती थी। वह दिन में 11 बजे उसके घर गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो वह बेटी को ढूंढते हुए उसके घर गई थी। वह पर लड़की नहीं मिली व न ही उर्दू शिक्षक घर पर था। महिला ने आरोपित की पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। इसके बाद उसे उसकी बेटी के शहर के एक चौक पर बेसुध हालत में पड़े होने की सूचना मिली थी।

जब उन्होंने अपनी बेटी के पास जाकर उसे संभाला था तो उनकी बेटी ने बताया था कि नूर इस्लाम उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर ले गया और खेतों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसे चौक के पास उतारकर भाग गया था। जिस पर उन्होंने अस्पताल में बेटी का उपचार कराया था और पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई देवेंद्र कुमार की टीम ने आरोपित नूर इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया था।

जांच अधिकारी ने बताया था कि आरोपित ने शिक्षक के रिश्ते को कलंकित किया था। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित नूर इस्लाम को दोषी करार दिया। मंगलवार को सजा सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास व 1.80 लाख रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि में से डेढ़ लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए है।

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