रोहतक: उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बिजली बिलों के बकाया उपभोक्ताओं का आह्वान किया है कि वे हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना-2025 का लाभ उठाए। यह योजना आगामी 11 नवंबर 2025 तक लागू रहेगी।
इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उपभोक्ता श्रेणियों के उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनके बिजली बिल 31 अगस्त 2024 तक बकाया थे तथा अब तक बकाया हैं। यह योजना कनेक्टिड और डिस्कनेक्टिड दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है।
धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण घरेलू बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त या अगले 8 मासिक / 4 द्विमासिक बिलों के साथ किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी तथा पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फ्रीज किया गया सरचार्ज निर्धारित किस्तों तथा आगामी 8 मासिक / 4 द्विमासिक बिलों की लगातार अदायगी के बाद माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता निर्धारित किस्तें और आगामी 8 मासिक / 4 द्विमासिक बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर समझा जाएगा।
कृषि उपभोक्ता तीन बिलिंग साइकिल में कर सकते है भुगतान
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सरचार्ज माफी योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से सरचार्ज को फ्रीज किया जाएगा। इस योजना में शामिल होने वाले उपभोक्ता लंबित मूल राशि तीन बिलिंग साइकिल में भुगतान कर सकते है। प्रत्येक चार महीने का एक बिलिंग साइकिल कृषि क्षेत्र के लिए होता है। यदि उपभोक्ता द्वारा एकमुश्त मूल राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा तथा मूल राशि पर 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। लगातार तीन मौजूदा बिल के भुगतान पर फ्रीज की गई सरचार्ज राशि किस्तों में माफ कर दी जाएगी। उपभोक्ता को नियमानुसार किश्तों में लंबित राशि का भुगतान करना होगा। यदि किसी किस्त का भुगतान नहीं हो पाता है, तो अंतिम किश्त तक पूरी राशि का भुगतान करना होगा। अन्यथा सरचार्ज की पूरी राशि मूल राशि में जोड़ दी जाएगी और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर समझा जाएगा।
धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सरचार्ज माफी योजना के तहत सरकारी विभाग, नगर निगम, ग्राम पंचायत, राज्य पब्लिक सेंटर अंडरटेकिंग इत्यादि से संबंधित उपभोक्ता भी इस योजना में शामिल हो सकते है। इसके लिए उपभोक्ताओं को लंबित मूल राशि का एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुनना होगा तथा ऐसा करने पर सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।
औद्योगिक व अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता भी योजना का उठा सकते है लाभ
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि औद्योगिक एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी यह सरचार्ज माफी योजना है। योजना की अधिसूचना की तिथि को लंबित सरचार्ज फ्रीज किया जाएगा तथा योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे उपभोक्ताओं को लंबित मूल राशि व सरचार्ज का 50 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा करवानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी। यदि उपभोक्ता 6 लगातार बिलों में भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो पूरा सरचार्ज बकाया बिल में जोड़ दिया जाएगा एवं उपभोक्ता को योजना से बाहर समझा जाएगा।
न्यायालय में लंबित मामला वापिस लेने पर योजना का ले सकते है लाभ
धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग के नियमों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्तें उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा। कटे हुए बिजली कनेक्शनों के मामले में उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, बशर्ते कि कटा हुआ कनेक्शन 6 महीने से पुराना न हो। छह माह से अधिक कटे हुए कनेक्शनों के मामले में आवेदक को नए कनेक्शन का आवेदन करना होगा।