Sunday, May 19, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने VHP की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हत्यारों को बचाना चाहते हैं- जैन

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नूंह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा के कई जिलों के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर में भी माहौल तनावपूर्ण है। आज इस हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन किए। इधर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। जहां सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ बयानबाजी और सड़कों पर तोड़फोड़ बंद करने का सख्त निर्देश दिया।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही रैलियों पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने साथ ही केंद्र समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाले जा रहे मार्च के दौरान दिल्ली-NCR में कोई ‘हेट स्पीच’ न दी जाए और न ही किसी तरह की हिंसा हो। बता दें कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने नूंह में हुई हिंसा के खिलाफ दिल्ली के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. भट्टी की बेंच ने केंद्र एवं संबंधित राज्य सरकारों को यह भी आदेश दिया कि अतिरिक्त पुलिस या अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं और संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरे लगाए जाएं। पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंह ने अदालत से कहा कि दक्षिणपंथी संगठनों विहिप और बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के विभिन्न हिस्सों में 23 प्रदर्शनों की घोषणा की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट अब 4 अगस्त को इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा।

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन

एनसीआर में हिंदू संगठनों की रैली को लेकर लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कानूनी दांवपेच चलाकर हत्यारों को बचाना चाहते हैं। हमें कानून पर पूरा विश्वास है इसलिए हमने राम मंदिर की लड़ाई भी कानून के माध्यम से जीती थी। अब भी हमारी रैली हुई लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई और न ही कोई भड़काऊ भाषण दिया गया।

भड़काऊ भाषण तो हरियाणा विधानसभा में विधायक मोहम्मद खान और अन्य लोगों ने दिया लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीएचपी का काम भड़काऊ भाषण देना नहीं है इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर मुहर लगा दी है। सुरेंद्र जैन ने कहा कि मेवात हिंसा की जांच एनआईए से होनी चाहिए। आपको बता दें रोहतक में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने मेवात हिंसा को लेकर रोष मार्च निकाला कर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है।

किला रोड स्थित लाल मस्जिद

इधर रोहतक कि सबसे बडी मस्जिद के इमाम ने मेवात घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले में जिसकी गलती हो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इमाम ने कहा कि कोई मजहब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता इसलिए किसी भी धार्मिक संस्थान पर हमला करना गलत है। आपको बता दें नूंह हिंसा के बाद रोहतक में भी मस्जिदों पर 24 घण्टे पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इमाम ने कहा कि उन्हें प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। रोहतक में कहीं भी मेवात जैसी किसी घटना का जिक्र तक नहीं है इसलिए शुक्रवार को जुम्मे की नमाज की तैयारी की जा रही है और सब कुछ शांति पूर्ण हो इसके लिए प्रशासन का सहयोग भी माँगा गया है।

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