सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे चलाने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाया है। यह इजाजत 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है।
सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी।
सीजेआई ने कहा कि सीपीसीबी और राज्य पीसीबी 18 अक्टूबर से एक्यूआई की निगरानी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
ग्रीन पटाखे रात में 8 से 10 तक चलाने होंगे। गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा। अनुमति प्राप्त निर्माताओं को ही बिक्री करने की इजाजत होगी।