HIghCourt, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कोटकपूरा गोली कांड मामले में शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतिम जमानत दे दी है.
साथ ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. फरीदकोट की अदालत ने इससे पहले सुखबीर बादल की याचिका को खारिज कर दिया था.
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वही सुखबीर बादल के वकील आदर्श दीप सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के जज जस्टिस राज मोहन सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और सर आरोपी सुखमिंदर सिंह मान को 30 मई तक अंतरिम अग्रिम जमानत का लाभ दिया है.
आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत की मांग फरीदा कोर्ट की स्थानीय अदालत में रद्द कर दी गई थी जिस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था हल्ला क्यों नहीं बिराई हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली हुई है