चंडीगढ़ प्रशासन ने दिलजीत दोसांझ के शो के दौरान ध्वनि का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक होने के कारण शो के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने आज हाईकोर्ट को बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में शो के आयोजकों को 2 जनवरी को नोटिस भेजा गया है।
हाईकोर्ट ने प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने पूछा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15सी के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि भरण-पोषण का अंतरिम आदेश दिया गया है।
गौरतलब है कि सेक्टर 34 में 14 दिसंबर को आयोजित इस शो के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने शो को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि शो के दौरान ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए और ध्वनि का स्तर 75 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन शो के दौरान ध्वनि का स्तर 76 डेसिबल से 93 डेसिबल तक दर्ज किया गया। चंडीगढ़ प्रशासन ने अब इसके खिलाफ शो के आयोजकों को नोटिस भेजा है।
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4 सेकंड में बिक गईं 1.5 लाख टिकटें
अदालत ने कहा कि जब विशिष्ट डेसिबल स्तर का उल्लंघन हुआ है तो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने कानून के अनुसार उचित कदम उठाए हैं और अदालत का मानना है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा।
इस बीच, अदालत ने याचिकाकर्ता को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस महीने अहमदाबाद में ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले का कार्यक्रम होने वाला है। वहां जाइए और याचिका दायर कीजिए…यह 50 लाख की क्षमता वाले सबसे बड़े स्टेडियम में हो रहा है…टिकट खिड़की बंद होने में सिर्फ 4 सेकंड लगे और सिर्फ 4 सेकंड में 1,50,000 टिकट बिक गए।