Monday, May 19, 2025
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प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, शव को बेड में छिपाया था

सोनीपत। कुंडली थाना क्षेत्र के टीडीआई में सैलून चलाने वाली युवती की उसके दोस्त ने एक तरफा प्यार में गला दबाकर हत्या करने व उसके बाद शव को बेड में छुपाने के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यूपी के जिला बागपत के गांव पुसार निवासी विनोद ने गत 28 जून 2020 को पुलिस से शिकायत देकर बताया था कि वह छह-सात साल से कुंडली में किराए पर रहता है। उसकी बड़ी बेटी स्वेता और छोटी बेटी शिवानी कुंडली टीडीआई में टच एंड फेयर के नाम से सैलून चलाती है। इस फ्लैट को उन्होंने किराए पर ले रखा था। एक सप्ताह से उसकी बड़ी बेटी स्वेता अपने दोस्त नीरज के साथ गत्ते की कंपनी में काम पर जाने लगी थी। दिन में शिवानी सैलून पर रहती थी। रात को दोनों बहन घर आ जाती थी और सैलून पर रात को नीरज सोता था। उसकी बेटी शिवानी की दोस्ती चार साल से प्याऊ मनियारी के रहने वाले आरिफ के साथ थी। उसकी बेटी ने पिछले 15 दिन से आरिफ से बोलचाल बंद कर रखी थी। उसने बताया था कि आरिफ से बात करना उसे पसंद नहीं है। वह उसे तंग करता रहता है। उसकी बड़ी बेटी स्वेता ने आरिफ को समझाया भी था। उसकी बेटी शिवानी ने अपनी बहन भारती को सैलून से फोन किया था। उस दौरान आरिफ सैलून पर आया था। जिस पर उसकी बेटी ने भारती को आरिफ के आने की जानकारी देकर बाद में फोन करने की बात कही थी। उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है।

उन्होंने सोचा कि सैलून के काम के चलते वह कहीं बुकिंग पर चली गई होगी। नीरज ने सामान निकालने को बैड खोला तो अंदर शिवानी का शव देखकर दंग रह गया। उसने मामले से उसके परिजनों को अवगत कराया। जिस पर उसका पिता व बहन सैलून पर पहुंचे। बैड में शव देखकर पुलिस को अवगत कराया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। पुलिस ने शिवानी के पिता विनोद के बयान पर आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।

मृतका के पिता का आरोप था कि एक तरफ प्यार में उसकी बेटी की हत्या की गई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे विमल सपरा की अदालत ने आरोपित को भादंसं की धारा-302 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा-201 में तीन साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा-404 में तीन साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। तीनों सजाएं एक साथ चलेगी।

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