Saturday, July 6, 2024
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Sonipat : हत्या के दोषी को उम्रकैद, ईंट मारकर साथी काे उतारा था मौत के घाट

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Sonipat News : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने हत्या के मामले में सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी ने शराब पीने के बाद कहासुनी में अपने साथी की सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी थी।

जानकारी के अनुसार, गांव सिसाना निवासी विजय ने 21 जुलाई, 2022 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था उन्होंने खरखौदा निवासी विजय सहरावत की जमीन फसल उगाने के लिए पट्टे पर ले रखी है। उसके पास जींद के गांव लखमीरवाला का रहने वाला कुलदीप (29) करीब 20 दिन पहले मेहनत-मजदूरी करने के लिए आया था। कुलदीप खेत में ही रहता था और रात को खेतमें बने कमरे में सो जाता था। सुबह जब वह खेत में बने कमरे पर पहुंचे तो देखा था कि कुलदीप कमरे के बरामदे में तस्त पर बेसुध पड़ा था। उसके कान के पास चोट लगी थी और सिर से भी खून बह रहा था। कुलदीप की मौत हो चुकी थी।

विजय कुमार ने बताया था कि उसे उनके पड़ोसी किसान चंद्र ने बताया था कि रात को कुलदीप व एक अन्य मजदूर अहसान के बीच झगड़ा हुआ था। अहसान मूलरूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और फिलहाल लंबे समय से खरखौदा में ही रहता था। उसने शक जताया था कि रात को अहसान ने झगड़े में कुलदीप की हत्या की होगी।

पुलिस ने विजय की शिकायत पर अहसान के खिलाफ हत्या का मुकद‌मा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मौके से खून से सनी इंट बरामद की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी मटिंडू रोड खरखौदा निवासी अहसान को गिरफ्तार कर लिया था। उसने बताया था कि रात को शराब पीने के बाद कहासुनी होने पर उसने कुलदीप को ईट मार दी थी। वह उसका मोबाइल लेकर भाग गया था। पुलिस ने कुलदीप का मोबाइल भी बरामद कर लिया था।

वहीं मामले की सुनवाई के बाद सेशन जज प्रमोद गोयल ने अहसान को दोषी करार दिया। मंगलवार को दोषी को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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