दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल क ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, ‘ईडी ने अपनी दलील में कहा है कि याचिकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। कोर्ट ने मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है। यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच है।
वहीं हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट किसी सीएम के लिए अलग से कानून नहीं बनाया जा सकता है। अदालत ने कहा की अप्रूवल का बयान ईडी नहीं कोर्ट लिखता है। जांच किसी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकती है।
बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद दिल्ली सीएम को एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।