Friday, May 3, 2024
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बाबा रामदेव को झटका : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कार्रवाई के लिए तैयार रहें

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Delhi : पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की पतंजलि ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आयुष मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। SC ने उनकी माफी को खारिज करते हुए कहा कि ‘हम अंधे नही हैं’। कार्रवाई के लिए तैयार रहें। शीर्ष अदालत ने कहा कि समाज में सही संदेश जाना जरूरी है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि माफी कागज पर है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इस अर्जी में कहा गया था कि पतंजलि की ओर से अपनी दवाओं के बारे में गलत दावे किए जा रहे हैं। उसके प्रचार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में चल रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने ऐसे कई विज्ञापनों का उदाहरण भी सुप्रीम कोर्ट में दिया था, जिनमें एलोपैथी चिकित्सा पद्धति और उसके डॉक्टरों को कमतर बताया गया था। वहीं 2 अप्रैल को हुई सुनवाई में पतंजलि की तरफ से माफीनामा जमा किया गया था।

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