चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2025 को मंजूरी दी गई। ये नियम राज्य की पंजीकरण प्रणाली को नवीनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए भारत के महापंजीयक से प्राप्त मॉडल के अनुसार तैयार किए गए हैं।
नए नियम भारत के महापंजीयक द्वारा जारी केंद्रीय आदर्श जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2024 पर आधारित हैं। इसके अनुसार, मौजूदा हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1972 के कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
इन नए नियमों को अपनाने से राज्य में जन्म और मृत्यु की पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, रिकॉर्ड रखने में सुधार करने तथा राष्ट्रीय नीतियों और डिजिटल ढांचे के साथ संरेखण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।