रोहतक: जिलाधीश अजय कुमार ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के गांव घुसकानी में ग्राम पंचायत की भूमि से अनाधिकृत कब्जा हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत रोहतक के तहसीलदार राजेश कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किये है।
जिलाधीश द्वारा जारी अन्य आदेश के तहत जिला के गांव चुलियाना में 9 मिलीमीटर आरसीसी पेयजल पाइप लाइन डालने की प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत सांपला के नायब तहसीलदार जितेंद्र को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस तैनात किया जायेगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे